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FD Rules: RBI ने बदले FD के नियम, अब मैच्योरिटी पर नहीं निकाला पैसा तो होगा नुकसान..!

FD Rules Changed: digi desk/BHN/ भारतीय रिजर्व बैंक ने FD के नियमों में बदलाव किया है। अगर आपने भी पिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए निवेश किया है और जल्द ही उसकी समयसीमा पूरी होने वाली है तो आपके लिए यह खबर बहुत ही जरूरी है। रिजर्व बैंक का नया नियम आने के बाद उन लोगों को नुकसान होगा, जो FD कराने के बाद अपना पैसा भूल जाते थे और उनकी पॉलिसी मैच्योर होने के बाद भी उनका पैसा पड़ा रहता था। ऐसे लोगों को अब पॉलिसी मैच्योर होने के बाद जमा पैसे पर सामान्य बैंक दर से ब्याज मिलेगा न कि FD की दर से। इस वजह से इन लोगों को नुकसान होगा।

आमतौर पर बैंक 5 से 10 साल की अवधि वाले FD पर 5 परसेंट से ज्यादा ब्याज देते हैं। वहीं सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें 3 परसेंट से 4 परसेंट के आस-पास होती हैं। ऐसे में FD मैच्योर होने के बाद भी उसका पैसा न निकलाने पर आधी दर पर ब्याज मिलेगी।

क्या है RBI का आदेश

RBI ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि FD के नियम की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि अगर फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर होती है और राशि का भुगतान नहीं हो पाता है। राशि का भुगतान न होने के साथ ही यदि खाताधारक ने अपना पैसा क्लेम नहीं किया है तो उस पर FD की दर से ब्याज नहीं मिलेगा। बल्कि उस पैसे पर बचत खाते की दर से या पहले से तय दर से पैसा मिलेगा। इन दोनों में से जो भी दर कम होगी उसके आधार पर बैंक आपके पैसे पर ब्याज देंगे। यह नियम सभी वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों पर लागू होगा।

पुराना नियम

पुराने नियम के अनुसार आपकी FD मैच्योर होने पर अगर आप अपना पैसा निकालते थे तो बैंक पहले की तरह आपके पैसे को फिर से FD में डाल देता था और नई रकम के साथ आपकी नई FD हो जाती थी। इसकी समयसीमा वही होती थी, जो आपने पिछली FD के लिए चुनी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नई FD करने की बजाय बैंक आपके पैसे पर सामान्य ब्याज दर से ब्याज देंगे।

FD मैच्योर होते ही क्लेम करें अपना पैसा

RBI के नए नियम के बाद बेहतर यही है कि आपकी FD मैच्योर होते ही आप अपना पैसा क्लेम कर दें। इसके बाद जैसे ही आपका पैसा आपको मिलता है, उसे कीसी जरूरी चीज में खर्च करें। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो उसे फिर से नई FD में डाल सकते हैं। ऐसा करने पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा।

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